मोदी सरकार ने हाल ही में एक नई घोषणा की है | जिसमें भारत सरकार ने सामान्य श्रेणी (General Category) में आने वाले कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया जायेगा | इसमें कमजोर वर्ग श्रेणी के उम्मीदवार को दस प्रतिशत (10%) आरक्षण कोटा दिया जायेगा | साथ ही केंद्र और राज्य सरकार बहुत सारी नौकरिया निकालते रहते है जैसे की कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IIM, IIT इत्यादि सेक्टर में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा | तो आइये जानते है EWS Certificate क्या है, Reservation Application Form 2021, EWS Registration, EWS Certificate Format 2021, ews certificate documents required के बारे में जानेंगे | कृपिया इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े |
EWS Category 10% Reservation Quota
Economically Weaker Section (EWS) उस भारतीय नागरिक को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आता है | यह सामान्य श्रेणी अनुभाग के अंतर्गत एक आरक्षण उपश्रेणी है और इसे 2019 में शुरू किया था | 8 जनवरी 2019 को, संविधान (एक सौ चौदहवाँ संशोधन) विधेयक, 2019 भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में पेश किया गया था और इसे उसी दिन पारित किया गया था। इस बिल को 9 जनवरी को उच्च सदन राज्यसभा ने पारित किया था। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने 12 जनवरी 2019 को बिल को स्वीकृति दी और बिल पर एक राजपत्र जारी किया गया, जिसने इसे कानून में बदल दिया। 14 जनवरी, 2019 को भारत के संविधान के एक सौ और तीसरे संशोधन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6) में संशोधन कर EWS श्रेणी में 10% आरक्षण की अनुमति दी। कई राज्य मंत्रिमंडलों ने कानून को मंजूरी दी और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करने के अपने इरादे की घोषणा की।
EWS Certificate का मुख्य उद्देश्य
EWS श्रेणी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्ति को भारत सरकार में जीओआई सिविल सर्विसेज पोस्ट और विभिन्न सेवाओं में भर्ती में 10% आरक्षण देना | और इसमें एसटी, एससी और ओबीसी जैसे अन्य वर्ग लाभ नहीं उठा सकते है |
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EWS Certificate Overview
Category | Reservation Certificate |
योजना | Economically Weaker Section |
लाभार्थी | आर्थिक रूप से कमजोर धारा व्यक्ति |
आरक्षण की मात्रा | भारतीय नागरिक, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हैं, उन्हें सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा |
आवेदन की प्रक्रिया | Online/Offline |
किसके द्वारा जारी की गई | Revenue Department |
प्रमाणपत्र श्रेणी | Income and Asset Certificate |
उद्देश्य | सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण कोटा |
Scheme Category | Central & State Government Scheme |
Law | Economic Weaker Section Bill |
Official Website | https://dopt.gov.in/ |
EWS के जरूरी मापदंड
EWS Category में वो लोग आते है जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख या उससे कम है | ये राशि आपके पुरे परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए | जैसे की आप खेती, व्यापार, नौकरी आदि से पैसा कमा रहे हो |
- उनके पास 5 एकड़ या उससे कम की कृषि भूमि होनी चाहिए |
- जहां आप रह रहे है वो जमीन 1000 वर्ग फुट से कम होनी चाहिए |
- यदि अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में रहते है और आपकी आवासीय जगह 100 वर्ग गज से कम होनी चाहिए।
- यदि गैर-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में आवासीय भूखंड का क्षेत्र 200 वर्ग गज से कम होना चाहिए।
10% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण कोटा के लाभ
- लाभार्थी को अधिकृत सरकारी प्राधिकरण से आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण का लाभ सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी आय और संपत्ति के प्रमाण पत्र के उत्पादन पर लिया जा सकता है। निर्धारित प्रारूप में जारी आय और संपत्ति प्रमाणपत्र को केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग CWS से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में भर्ती किया जाएगा।
- आय और संपत्ति का प्रमाण पत्र राज्य अधिकारियों द्वारा जारी और सत्यापित किया जाएगा। हालाँकि, अधिकारियों को जारी करने वाले आय और संपत्ति प्रमाण पत्र विविध हैं, लेकिन भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा ईव्स आवेदन पत्र प्रारूप को निर्देशित किया गया है जो सभी राज्यों के लिए समान है।
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EWS Certificate बनवाने के लिए जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बी.पी.एल कार्ड
- बैंक स्टेटमेंट
EWS Certificate कैसे बनवाये ?
सभी योग्य उम्मीदवार EWS Certificate Application Form ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों पर आवेदन कर सकते है :-
- सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा |
- इस वेबसाइट पर जाने के बाद EWS Certificate Application Form डाउनलोड करना होगा |
- इस फॉर्म में दी गई सारी जानकारी दर्ज करे |
- अपना फोटो और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ में अटैच करे |
- इस फॉर्म को आप अपने तहसील ऑफीस में जमा करा दे |
- फिर अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र के अपडेट के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा |
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