ग्रामीण कामगार सेतु योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 8 जुलाई 2020 को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के प्रवासी मजदूरों, सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक, मजदूरों आदि को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रो के रेडी वालो, मजदूरों प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय आरंभ करने के लिए सरकार के द्वारा बैंक के माध्यम से 10000 रूपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। लॉकडाउन के कारण स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और साहूकारों से ऊँचे ब्याज़ पर पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं अपना काम जारी रखने हेतु। ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पोर्टल को जारी किया है | अपने इस आर्टिकल के माध्यम से इस Rural Street Vendor Loan Scheme से जुडी सभी जानकारी देने जा रहे है तो कृपया आप हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े |
kamgarsetu.mp.gov.in पोर्टल- gramin kamgar setu
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल को लॉन्च किया है। gramin kamgar setu portal का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के पुराने उद्यमिता प्रवासी श्रमिकों के लिए नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए होगा | कामगार सेतु पोर्टल के अंतर्गत ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों को उनका खुद का नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण करवाया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के गरीब वर्ग के प्रवासी श्रमिक/ लघु व्यापारी को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील धनराशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह कामगार सेतु पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और इस योजना का लाभ उठा सकते है।
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Mukhyamantri Rural Street Vendor Loan Scheme In Highlights
योजना का नाम | ग्रामीण कामगार सेतु योजना |
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किसके द्वारा लॉन्च की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
लॉन्च कब की गई | 8 जुलाई 2020 |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्रो के सड़क विक्रेता |
उद्देश्य | 10 हज़ार रूपए का लोन काम करने हेतु स्ट्रीट वेंडर्स को उपलब्ध कराना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
स्कीम की उपलब्धता | उपलब्ध है |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
ग्रामीण कामगार सेतु योजना का उद्देश्य
जैसे की आप सभी लोग जानते है पुरे भारत देश में कोरोना वायरस महामारी का संकट बढ़ता ही चला जा रहा है जिसकी वजह से पूरे देश के अभी भी लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है जिसकी कारण मजदूरों, श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, रेडी, फेरीवाले, रिक्शा चालक को रोजगार आना बंद हो गया है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण कामगार सेतु योजना को शुरू किया है। इस योजना के ज़रिये ग्रामीण क्षेत्रो के रेडी वालो, प्रवासी मजदूरों को खुद का व्यवसाय स्थापित करने के हेतु से सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से लोन मुहैया कराना। जिससे वे अपना रोजगार शुरू कर सके। कामगार सेतु पोर्टल के जरिए मध्य प्रदेश विकास एवं आवास विभाग, के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करना है। राज्य के जिन नागरिको का अपना व्यवसाय बंद होने से बेरोजगार हो गए है वो सभी फिर से अपना व्यवसाय शुरू कर सके।
मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना Implementation
gramin kamgar setu योजना के अंतर्गत लोन की राशि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। जो कि आवेदन करने के 30 दिन के अंदर-अंदर आवेदक को प्रदान कर दी जाएगी। इस योजना के तहत सरकार ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल अधिकारी कलेक्टर को संचालन बनाया है। जिससे कि आवेदकों की सही पहचान हो सके और कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से लोन ना ले सकें। सभी वेंडर जो इस योजना के तहत लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार करके खुद आवेदन कर सकते हैं और फिर कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। सरकार ने ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई है।
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Gramin Kamgar Setu Yojana 2021 Statistics
कुल पंजीकृत | 856697 |
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कुल सत्यापित | 414763 |
कुल स्वीकृत | 357941 |
कुल जारी प्रमाण पत्र | 301494 |
ग्रामीण कामगार सेतु योजना का कार्यान्वयन
Madhya Pradesh Rural Street Vendor Loan Scheme के लाभ
- इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो के स्ट्रीट वेंडर को प्रदान किया जायेगा।
- मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो के सड़क विक्रेताओं को अपना व्यवसाय आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से 10,000 रूपये का ऋण मुहैया कराया जायेगा।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के अंतर्गत ब्याज की पूरी राशि मध्य प्रदेश सरकार के तहत वहन की जाएगी |
- स्ट्रीट वेंडर्स को 10 हज़ार रूपए का लोन बिना किसी ब्याज़ दर या सिक्योरिटी के दिया जाएगा जिससे उन्हें साहूकारों से ऊँचे ब्याज़ पर लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। यह लोन उन्हें बैंकों से मिलेगा।
- इस योजना की मदद से लोग अपना काम फिर से शुरू कर सकेंगे, और बेरोज़गारी भी कम होगी
- इस योजना की मदद से ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकेगा।
- इस योजना के लाभ लेने हेतु आवेदक को कोई शुल्क, कोलैटेरल सिक्युरिटी तथा ज़मानत राशि नहीं देनी पड़ेगी।
ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना के लाभार्थी
- साइकिल-रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति
- साइकिल तथा मोटर साइकिल यंत्रीकी
- ठेला खींचने वाले व्यक्ति
- हेयर ड्रेसर
- दर्जी
- ग्रामीण कारीगर
- औज़ार बनाने वाले व्यक्ति
- ब्रेड – बिस्किट बेचने वाले
- आइसक्रीम रेहड़ी वाले
- फल बेचने वाले
- बुनाई करने वाले व्यक्ति
- समोसा और कचोरी बेचने वाले
- मुर्गी – अंडे बेचने वाले व्यक्ति
- कपड़े धोने वाले व्यक्ति
- कुम्हार का काम करने वाले व्यक्ति
- बढ़ई का काम करने वाले व्यक्ति
- कर्मकार मंडल से जुड़े हुए कार्यकर्ता
ग्रामीण कामगार सेतु योजना के दस्तावेज़ (पात्रता)
- आवेदक मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत केवल स्ट्रीट वेंडर्स में (रेडी वाला, साइकिल वाला, ठेलेवाला ) आदि आते है |
- आवेदक की आयु 18 से 55 साल के बीच का होनी चाहिए।
- आवेदक के लिए किसी भी तरह की शैक्षिक योग्यता को निर्धारित नहीं किया है।
- किसी भी जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं क्योंकि जाति का कोई बंधन नहीं है इसमे कोई भी भेद-भाव नहीं है|
- आवेदक का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
ग्रामीण कामगार सेतु योजना में आवेदन कैसे करे ?- ग्रामीण कामगार सेतु रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले आवेदक को कामगार सेतु की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने अगला होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको “पंजीकरण करे“ के ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको अपना मोबाइल नंबर, और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको ओटीपी प्राप्त करें के ऑप्शन पर क्लिक करना करना होगा। फिर आपको अपने मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा जिसको आपको आगे खुले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दर्ज करना होगा और इसके साथ आपको फॉर्म में डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, रोजगार आदि दर्ज करना करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। यह सब चुनाव करके आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा | सभी आवेदक खोले गए आवेदन पत्र में सभी आवश्यक विवरण सही-सही भरना होगा।
- इसमें आधार की जानकारी, समागम की जानकारी, व्यावसायिक जानकारी, पुष्टिकरण विवरण अनुभाग शामिल हैं। अंत में आवेदकों को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विक्रेता ऋण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा |
ग्रामीण कामगार हेतु पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको ग्रामीण कामगार सेतु की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इस वेबसाइट पर जाने के बाद अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- इस होम पेज पर आपको लॉगइन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें आपको अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद में आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
आवेदन को अपडेट कैसे करे ?
- सबसे पहले आवेदक को कामगार सेतु की ऑफिसियल वेबसाइट kamgar setu.mp.gov.in पर जाना होगा इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने अगला होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको अपडेट करे का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको अपना आवेदन अपडेट करने के लिए अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा और फिर ओटीपी प्राप्त करे के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जिसके बाद आप प्राप्त ओ.टी.पी. की प्रविष्टि कर मोबाइल न. सत्यापित करें | इसके बाद अपना पंजीयन पूर्ण करें |
Helpline Number
हमने अपने इस आर्टिकल में ग्रामीण कामगार सेतु योजना से संबंधित सभी जानकारी आपको प्रदान की है। आप हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप सरकार द्वारा प्रदान किए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि निचे दिया हुआ है।- Helpline Number :- 0755-2700800, 181
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