कोरोना काल में मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा भुखमरी और बेरजगारी से जूझना पड़ा है वक्त इतना खराब हो गया था कि यह मजदूर अपने अपने राज्यों में लौटने के लिए मजबूर हो गए थे। जिसके बाद कई राज्यों इनके काम काज की व्यवस्था शुरू कर दी है। इन्ही में एक नाम जुड़ गया है अब झारखंड राज्य का। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा अपने राज्यों में लौट कर वापिस आए लोगो के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक (शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार) रोजगार योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत शहरी अकुशल श्रमिकों को झारखंड सरकार रोजगार देगी। अगर सरकार रोजगार नही दे पाई तो उन्हे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों को महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की तरह ही कम से कम 100 दिन के लिए काम काज मुहैया कराया जाएगा। अगर आप भी Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana (MSY) का में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हों या योजना से संबधित किसी तरह की कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पड़े।
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का शुभारम्भ
झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के अंतर्गत 15 अगस्त को मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना को आरंभ कर दिया है इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों की तरह ही शहरी क्षेत्र में रहने वाले सभी बेरोजगारों को साल में 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी का वादा किया गया है। यही 15 दिनों में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल भी लॉंच कर दिया है राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 5 लाख परिवार इसका लाभ प्राप्त होंगा।
Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana
इस योजना के अंतर्गत झारखण्ड के शहरी प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए मनरेगा की तरह ही जॉब कार्ड प्रदान किया जायेगा। इस Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले अकुशल प्रवासी मजदूर को भी रोजगार प्रदना किया जायेगा ताकि वो भी अपनी आजीविका अच्छे से चला सके और श्रमिकों को रोजगार के लिए दुसरे प्रदेश न जाना पड़ें और उन्हें अपने वार्ड क्षेत्र में ही आसानी से काम मिल जाये। राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाया तो उन्हें राज्य सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा। जिसके बाद उन्हें सरकार के द्वारा रोजगार मुहैया कराया जायेगा। इस पहल के साथ, झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के लिए केरल राज्य के बाद देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।
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Jharkhand Shramik Rojgar Yojana Highlights
योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना |
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किसके अंतर्गत शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
लाभार्थी | झारखण्ड राज्य के प्रवासी मजदूर |
उद्देश्य | रोजगार के अवसर प्रदान करना |
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का उद्देश्य
कोरोना महामारी के कारण झारखंड राज्य में लौट कर आए शहरी मजदुरों की आर्थिक समस्या खत्म हो सकें और वह रोजगार की तलाश में अब कंही और ना जाएं, इसके लिए ही झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरूआत की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य लौट कर आए हर व्यक्ति को कामकाज मुहैया कराना होगा, ताकि उन्हे अपने परिवार के भरण पोषण में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। योजना के जरिए राज्य से होने वाले पलायन को रोकना भी एक मुख्य उद्देश्य है।
कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाएं
मजदूरों को कार्य स्थल पर काम करने में किसी तरह की दिक्क्त ना आए इसके लिए कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी जिनमे शुद्ध जल, प्राथमिक चिकित्सा के लिए फर्स्ट एड बॉक्स आदि की व्यवस्था होगी | यदि वहां कोई महिला कामगार होगी तो उनके बच्चों को रखने की भी व्यवस्था की जायेगी ताकि वे अपना काम निश्चिंत होकर कर सकें |
Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana का लाभ
- इस योजना का लाभ झारखण्ड के शहरी क्षेत्रो में वापस आये प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।
- इसमें कुशल और अकुशल दोनो ही तरह के मजदूरों को रोजगार के बराबर अवसर प्रदान किए जाएंगे।
- 100 दिनके लिए कम से कम रोजगार दिया जाएगा।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जायेगा। जिमसे वह क्या काम करेंगे और कब तक कार्यरत रहेंगे यह जानकारी लिखी होगी।
- योजना के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन के भीतर काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह बेरोजगारी भत्ता पहले महीने न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई होगा। दूसरे महीने भी अगर रोजगार नहीं मिलता तो न्यूनतम मजदूरी से आधा भत्ता दिया जाएगा, वंही तीसरे महीने रोजगार ना मिलने पर पूरी न्यूनतम मजदूरी के बाराबर भत्ता दिया जाएगा
- योजना का लाभ 18 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति उठा पाएगा, बस वह राज्य का निवासी हो
- योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन किया जा सकेगा।
- सभी शहरी निकयों को शहरी मजदूरों को रोजगार देने के लिए अलग से धन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि “स्वच्छता कार्यों से लेकर विकास परियोजनाओं तक शहरी क्षेत्रों में नौकरियों के बहुत सारे अवसर हैं”।
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक का झारखंड निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्रों में रह रहा हो।
- Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के अंतर्गत आवेदक की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रो में आवेदक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए।
श्रमिक रोजगार योजना झारखण्ड के दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Jharkhand Shramik Yojana Job Card ऑनलाइन आवेदन, पंजीयन प्रक्रिया @msy.jharkhand.gov.in
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको पहले जॉब कार्ड प्राप्त करना होगा | बिना जॉब कार्ड के आप नौकरी की मांग नहीं कर पाएंगे | ख़ुशी की बात यह है के जॉब कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन ही किया जा सकता है | आईये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म दर्ज करने की प्रक्रिया समझें :-
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।
- आधिकारिक पोर्टल खुलने के बाद आपको “Application” सेक्शन में जाकर “Apply for Job card” ऑप्शन पर क्लिक करना है |
- ऐसा करने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र (Application Form) खुल जायेगा आपको इस आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे कि पता, जिला, शहरी स्थानीय निकाय, वार्ड, पिन कोड और घर में जो भी जॉब कार्ड बनवाने के इच्छुक हैं उन सभी सदस्यों की जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद नीचे दिया गए “I agree to above declaration / मैं उपरोक्त घोषणा से सहमत हूँ” पर क्लिक करें और दिये गए कैप्चा नंबर को दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। आप इस “Submit” बटन पर क्लिक करके अपना आवेदन प्रकिया पूर्ण हो जाएगी | योजना के आवेदन के लिए आपको एक निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड सकता है जिससे पता चले की आप झारखंड के शहरी क्षेत्र के निवासी हैं।
- इसके बाद आपका आवेदन विभाग के पास स्वीकृती के लिए चला जाएगा और आपको एक “Application Ref Number / आवेदन संदर्भ संख्या” दे दी जाएगी जिसका उपयोग आप अपने जॉब कार्ड को डाउनलोड करने के लिए कर सकते हैं।
झारखण्ड श्रमिक योजना में रोजगार के लिए आवेदन कैसे करें | MSY Job Apply Online
आशा है अबतक आपने जॉब कार्ड के लिए आवेदन कर दिया होगा और जॉब कार्ड डाउनलोड भी कर लिया होगा | अब बात करेंगे इस स्कीम के सबसे महत्वपूर्ण पहलु की यानी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कि :-
- सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको Application के सेक्शन में जाकर आपको Demand Employment के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- ऐसा करने पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपसे जॉब कार्ड संख्या और आधार नंबर माँगा जायेगा | साथ ही साथ कितने दिनों के लिए नौकरी की मांग कर रहे हो यह भी बताएं |
- और कैप्चा नंबर दर्ज करके Submit के बटन पर क्लिक करना होगा |
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में जॉब कार्ड डाउनलोड कैसे करें ?
- सबसे पहले योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको Application के सेक्शन में जाकर आपको Download Job Card के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा। इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे की Application Ref Number, आधार नंबर आदि को दर्ज करना होगा।
- उसके बाद में आपको कैप्चा नंबर दर्ज करना देगा आपको उसे बॉक्स में डालना होगा इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसे आप जॉब कार्ड डाउनलोड कर सकते है।
शिकायत दर्ज कैसे करे ?
राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके अनुसार करे :-
- सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको Grievance का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपको उस ऑप्शन में से Record Grievance पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको पूछी गयी सभी जानकारी जैसे कि जॉब कार्ड संख्या, आधार नंबर, शिकायत का प्रकार, शिकायत का विवरण आदि को दर्ज करना होगा।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपकी शिकायत आसानी से दर्ज हो जाएगी।
शिकायत की स्थिति कैसे देखे ?
- सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। इस ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा।
- इस होम पेज पर आपको Grievance का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको दो लिंक दिखाई देंगे आपको चेक ग्रीवांस स्टेटस का लिंक दिखाई देगा आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला एक पेज खुल जायेगा। आपको इस पेज पर Grievance Reference Number दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने शिकायत का विवरण आ जायेगा।
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- Location – Directorate, Municipal Administration, Urban Development & Housing Department 3rd Floor, FFP Building, Dhurwa, Govt. of Jharkhand, Ranchi-834004, Jharkhand
- Phone – 0651-2401955
- Email – director.ma.goj@gmail.com
हेल्पलाइन नंबर
मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आवेदक नीचे दी गए योजना हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं :-
- टोल फ्री नंबर :- 1800-120-2929
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