प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को पेंशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई है | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 1 फरवरी 2019 के दिन की गई थी | Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana में असंगठित क्षेत्रों के कामगार जैसे की घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के खाता कार्यकर्ता, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक आदि जिनकी मासिक आय 15,000 रूपये या उससे कम है वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है | 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2021

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana 2021 को 15 फरवरी 2019 को लागु किया गया था | इस योजना में लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाएगी | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने वाले लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होनी चाहिए | इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारी, नेशनल पेंशन स्कीम(NPS), कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) और राज्य कर्मचारी बीमा निगम(ESIC) के सदस्य नहीं प्राप्त कर सकते है | इस योजना में शामिल होने वाले श्रमयोगी आयकर दाता नहीं होना चाहिए | 
यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का परिवार पेंशन के रूप में पेंशन 50% प्राप्त करने का हकदार होगा। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana March Update

PM Shram Yogi Maandhan Yojana को सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू की है | इस योजना में अब तक 39,99,013 श्रमिकों ने पंजीकरण करवाया है | इस योजना में सिर्फ वह श्रमिक पंजीकरण करवा सकते है जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है और आमदनी 15,000 रूपये से कम है | इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को हर महीने निवेश करना होगा | निवेश की राशि उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जाएगी | यह राशि 55 से 200 रूपये तक की है | 
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के जरीये से संचालित किया जा रहा है | पेंशन का भुगतान भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जायेगा | 
  • इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक को सीएससी केंद्र(CSC) पर ले जानी होगी | खाता खुलने के बाद लाभार्थी को श्रमिक कार्ड दिया जायेगा | यदि आप इस योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते है :- 1800 267 6888 

PMSYM Yojana Apply Online

इस योजना में शामिल होने के लिए सबसे पहले लाभार्थियों का आधार कार्ड और बैंक खाता होना जरुरी है और यह बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए | PMSYM Scheme में आवेदन करने के बाद आवेदक को मासिक तोर पर प्रीमियम देना होगा | 18 साल की आयु के श्रमयोगियो को हर महीने 55 रूपये की धनराशि का प्रीमियम और 29 साल की आयु वालो को हर महीने 100 रूपये का प्रीमियम और 40 साल की आयु वालो को 200 रूपये का प्रीमियम हर महीने जमा कराना होगा | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र(CSC) तथा डिजिटल सेवा केंद्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते है | रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड साथ लेकर जाना होगा | 

PMSYM Yojana 2021 Overview

योजना का नामप्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
द्वारा लॉन्च किया गयावित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल
लाभार्थीगैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र के श्रमिक
लाभार्थी की संख्या१० करोड़ अनुमानित
योगदान55 रुपये प्रति माह से 200 रुपये प्रति माह
पेंशन राशि3000 रुपये प्रति माह
आधिकारिक वेबसाइटClick Here

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य

PMSYM Yojana का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता देना | इस योजना के माध्यम से मिलने वाली धनराशि से लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवन यापन कर सके और अपनी आर्थिक जरुरीयातो को पूरा कर सके | PMSYM Scheme 2021 के माध्यम से श्रमयोगियो को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है | 

PMSYM 2021

इस योजना में अन्य योजनाए जैसे की एलआईसी, ईपीएफओ, ईएसआईसी आदि चलती है | जिन श्रमिकों के पास कोई निश्चित आय नहीं है और जिनकी आय रोजबरोज के कार्यो पर निर्भर रहती है वो सभी प्रधानमंत्री श्रमयोग योजना में आवेदन कर सकते है | VLE डिजिटल सेवा वेबसाइट के जरीये से PMSYM योजना में पात्र नागरिक को नामांकित करेगा | पात्र नागरिक ऑनलाइन मोड के जरीये से इस योजना में अपना पंजीकरण करवा सकते है | इस योजना में पेंशन प्राप्त करते समय यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन की 50% धनराशि उसके जीवनसाथी को  पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी | 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2021 के मुख्य तथ्य

  • इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी की तरह कार्य करती है | 
  • लाभार्थी द्वारा मासिक प्रीमियम भी LIC कार्यालय में जमा कराया जायेगा और योजना के पूर्ण होने पर लाभार्थी को मासिक पेंशन भी एलआईसी द्वारा ही दिया जायेगा | 
  • यह मासिक पेंशन लाभार्थी के खाते में सीधा बैंक ट्रांसफर के जरीये से स्थानांतरित की जाएगी | 
  • आंकड़ों के जरीये 6 मई तक करीबन 64.5 लाख नागरिको ने इसमें अपना पंजीकरण कराया है | 

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana के लाभ

  • इस योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों जैसे घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खुद के खाता कार्यकर्ता, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य-श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिको को दिया जायेगा | 
  • पीएम श्रम योगी मानधन योजना में आप जितना भी योगदान करते है, सरकार भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है | 
  • इस योजना में पात्र लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद 3000 रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाएगी | 
  • लाभार्थी की मृत्यु होने के बाद पत्नी को आजीवन आधी पेंशन राशि मिलेगी | 
  • इस योजना में सरकार द्वारा दी जाने वाली 3000 रूपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बचत बैंक खाता या जनधन अकाउंट से ऑटो डेबिट सुविधा के जरीये से ट्रांसफर की जाएगी |

पात्र ग्राहक की मृत्यु पर परिवार को लाभ

पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि किसी पात्र अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी ऐसे पात्र अभिदाता द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल पचास प्रतिशत परिवार पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और ऐसी पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होगी।

अपंगता पर लाभ

यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान दिया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा। इस तरह के अभिदाता द्वारा जमा किए गए अंशदान का हिस्सा, पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो, प्राप्त करके योजना से बाहर निकलें।

पेंशन योजना छोड़ने पर लाभ

  • यदि कोई पात्र अभिदाता अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
  • यदि कोई पात्र अभिदाता अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा। पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।
  • यदि किसी पात्र अभिदाता ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका पति या पत्नी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो
  • सब्सक्राइबर और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कॉर्पस को वापस फंड में जमा किया जाएगा।

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana का लाभ कौन नहीं प्राप्त कर सकता ?

  • संगठित क्षेत्र में कार्यरत (EPFO/NPS/ESIC के सदस्य)
  • आयकर दाता

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी 

  • घर पर काम करने वाले 
  • स्ट्रीट वेंडर
  • मिड-डे मील वर्कर 
  • हेड लोडर
  • ईंट भट्ठा मजदूर
  • मोची
  • कूड़ा बीनने वाले
  • घरेलू कामगार
  • धोबी
  • रिक्शा चालक 
  • भूमिहीन मजदूर
  • कृषि श्रमिक
  • निर्माण श्रमिक
  • बीड़ी श्रमिक
  • हथकरघा श्रमिक
  • चमड़ा श्रमिक
  • दृश्य-श्रव्य श्रमिक 
  • समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक

पीएम श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता

  • आवेदक असंगठित क्षेत्रों का कामगार श्रमिक होना चाहिए | 
  • उनकी आयु 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए | 
  • असंगठित क्षेत्रों के श्रमिको की मासिक आय 15,000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए | 
  • सबसे बड़ी शर्त आप इनकम टैक्स पेयर्स या कर दाता नहीं होना चाहिए | 
  • पात्र व्यक्ति EPFO, NSP और ESIC में कवर नहीं होना चाहिए | 
  • इसमें आवेदक का बचत खाता भी अनिवार्य है | 

PMSYM Yojana 2021 के दस्तावेज

  • आधार कार्ड 
  • पहचान पत्र 
  • पत्र व्यवहार का पता 
  • बैंक खाता पासबुक 
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 

प्रवेश आयु विशिष्ट मासिक योगदान

Entry Age (Yrs)
(A)
Superannuation Age
(B)
Member’s monthly contribution (Rs)
(C)
Central Govt’s monthly contribution (Rs)
(D)
Total monthly contribution (Rs)
(Total = C + D)
186055.0055.00110.00
196058.0058.00116.00
206061.0061.00122.00
216064.0064.00128.00
226068.0068.00136.00
236072.0072.00144.00
246076.0076.00152.00
256080.0080.00160.00
266085.0085.00170.00
276090.0090.00180.00
286095.0095.00190.00
2960100.00100.00200.00
3060105.00105.00210.00
3160110.00110.00220.00
3260120.00120.00240.00
3360130.00130.00260.00
3460140.00140.00280.00
3560150.00150.00300.00
3660160.00160.00320.00
3760170.00170.00340.00
3860180.00180.00360.00
3960190.00190.00380.00
4060200.00200.00400.00

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन कैसे करे ?

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र में जाना होगा | 
  • आपको अपने साथ जरूरी दस्तावेज जैसे की आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, मोबाइल नंबर आदि ले जाना होगा | 
  • फिर आपको अपने सभी दस्तावेजों को सीएससी अधिकारी के पास जमा कराना होगा | 
  • इसके बाद सीएससी एजेंट आपका फॉर्म भर देगा और आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर आपको दे देगा | 
  • फिर आपको इस आवेदन फॉर्म का प्रिंट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित करके रखना होगा | 
  • इस प्रकार आप PMSYM Scheme में आवेदन कर सकते है | 
अगर आपको अपने घर से आवेदन करना है तो आप निचे दिए गए आसान तरीके अनुसार करे :-

सेल्फ एनरोलमेंट

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | 
  • अब आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा | 
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2021: Shram Yogi Mandhan Yojana Online Registration
  • इस होम पेज पर आपको Click Here to apply now के बटन पर क्लिक करना होगा | अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा | 
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2021: Shram Yogi Mandhan Yojana Online Registration
  • इस पेज पर आपको Self Enrollment पर क्लिक करना होगा | जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा | 
  • फिर आपको Proceed के बटन पर क्लिक करना होगा | 
  • फिर आपको स्क्रीन पर अपना नाम, ईमेल आईडी और कॅप्टचा कोड डालना होगा और फिर Generate OTP पर क्लिक करना होगा | फिर आपको ओटीपी डालना होगा और सत्यापित करे पर क्लिक करना होगा | 
  • इसके बाद आपको बाकी आवेदन फॉर्म भरना होगा | जेपीईजी फॉर्म में आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना होगा | इसके बाद आवेदन पत्र को जमा करना होगा | 
  • फिर इस फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल कर सुरक्षित रखे | 

सीएससी वी एल ई जरीये 

  • सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | 
  • अब आपके सामने एक होम पेज खुल जायेगा | 
  • इस होम पेज पर आपको Click Here to apply now के बटन पर क्लिक करना होगा | अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा | 
  • इस पेज पर आपको CSC VLE पर क्लिक करना होगा | 
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2021: Shram Yogi Mandhan Yojana Online Registration
  • इसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा | जिसमे आपको अपनी यूजरनाम और पासवर्ड डालना होगा | 
  • इसके बाद आपको Sign In के बटन पर क्लिक करना होगा | 
  • अब आपको स्कीम्स पर क्लिक करना होगा और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को चुनना होगा | 
  • जैसे ही आप इसे चुनेंगे आपके सामने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा | 
  • आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे की नाम, ईमेल आईडी, पता, राज्य का नाम, जिले का नाम आदि दर्ज करना होगा | 
  • अब आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा | 
  • इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा | 
  • इस तरह से आप आवेदन कर सकते है | 

Contact Us

  • Helpline Number :- 1800 267 6888
  • Email :- vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in

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