ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना वाहन चालक के लिए जरुरी है | ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है | पहले Driving License बनवाने के लिए नागरिको को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप अपने घर बैठे ही आसानी से अपना आवेदन कर सकते है | तो आज हम अपने इस आर्टिकल में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाये, ड्राइविंग लाइसेंस चेक कैसे करेड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइनdriving licence renewal सभी जानकारी के बारे में जानेंगे |

driving license online apply | apply for driving license online

देश के जो भी इच्छुक लाभार्थी अपने बैढे ही स्कूटर, कार जैसे वाहन चलाने के लिए driving licence online apply करना चाहते है तो उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा | ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ उनको ही मिलेगा जिन्हे गाड़ी चलाना आता हो | जैसे ही आप गाड़ी चलाते है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है | ड्राइविंग लाइसेंस एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसकी मदद से आपको गाड़ी चलाने की अनुमति मिलती है |

ड्राइविंग लाइसेंस 

पहले ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ अपने जिले के आरटीओ ऑफिस में बने जाते थे लेकिन अब आपके ड्राइविंग परिवहन आयुक्त मुख्यालय माध्यम से जारी किया जाता था | और उसको डाक के जरिये आपके पते पर भेज दिया जाता था | लेकिन अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करके आपको आरटीओ ऑफिस में जाना होगा | वहा जाकर आपके आवेदन की जांच होगी उसके बाद फोटो और हस्ताक्षर की भी जांच की जाएगी उसके बाद में आरटीओ कर्मचारी के द्वारा टेस्ट लेंगे | उस टेस्ट में पास होने के बाद आपको अप्रूवल किया जायेगा | इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के प्रिंट को दस दिन में आपके घर पंहुचा दिया जायेगा |

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार

ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रकार के होते है जो हमने निचे दिया है | 
  • Learning Licence (लर्निंग लाइसेंस)
  • Permanent Licence (स्थायी लाइसेंस)
  • Light Motor Vehicle Licence (हल्के मोटर वाहन)
  • Heavy Motor Vehicle Licence (भारी मोटर वाहन)
  • Duplicate Driving Licence (डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस)
  • International Driving Licence (अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस)

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट

  • आवेदक भारतीय मूल निवासी होना चाहिए |
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जन्म तिथि का प्रमाण ( जन्म प्रमाण पत्र, 10 की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड )
  • पते का सबूत (राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, आधार कार्ड, पानी का बिल, पान कार्ड)

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ? | apply for learning driving license

देश के जो भी लाभार्थी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके अनुसार करे |
  • सबसे पहले आवेदक को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा |
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाये | ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
  • इस होम पेज पर आप जिस राज्य के निवासी है उस राज्य को चुनना होगा | राज्य को चुनने के बाद आपके सामने अगला एक पेज खुलकर आएगा |
  • इस पेज आपको Apply Learner License के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा उसमे आपको Continue के बटन पर क्लिक करना होगा |
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाये | ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
  • इसके बाद आपको अगले पेज पर select के ऑप्शन में से आपको अपने अनुसार चुनना होगा और आपको Applicant does not hold Driving/ Learner License को चुनना होगा | फिर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा |
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाये | ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
  • इसके बाद अगले पेज पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन फॉर्म सामने आ जायेगा | इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी |
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाये | ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
  • आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा | सभी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आपको अपनी DL Appointment के लिए समय का चयन करना होगा |
  • आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन पत्र दर्ज करने के लिए Driving License Online Fees का भुगतान करना होगा | नि:शुल्क का भुगतान करने के बाद आपका आवेदन आरटीओ को भेज दिया जायेगा |
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा |

ड्राइविंग लाइसेंस में अपना पता कैसे बदले ऑनलाइन ? | change address in driving license online

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यदि आप एक नए स्थान पर चले गए हैं, तो आपको संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। और आपके लिए प्राथमिक और महत्वपूर्ण कदम उसी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र या एनओसी या क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जहां से प्रारंभिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया गया था। एनओसी मिलने के बाद, आपको ड्राइविंग लाइसेंस पता परिवर्तन के लिए संबंधित आरटीओ का दौरा करना होगा। आपके पास इसे ऑनलाइन भी करने का विकल्प है।
अब, हमें ड्राइविंग लाइसेंस के पते को विवरण में ऑनलाइन बदलने के लिए निचे दिए गए चरणों के अनुसार करे :-
  • आप आधिकारिक वेबसाइट https://sarathi.parivahan.gov.in/ पर जा सकते हैं, जो भारत में परिवहन के लिए सरकारी वेबसाइट है | 
  • इस पेज में उल्लिखित राज्यों की सूची में से अपना राज्य को चुनना होगा | 
  • ड्राइविंग लाइसेंस पर ऑनलाइन पता बदलने के लिए, आपको “ऑनलाइन आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए “सेवाओं का विकल्प” चुनना होगा।
  • फिर आपको आवश्यक निर्देशों को पढ़ने के बाद "जारी रखें" बटन पर क्लिक करना होगा
  • आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अपना नाम, अपनी जन्मतिथि, आरटीओ का नाम, पुराने और नए राज्य जैसे आरटीओ के नाम के साथ पृष्ठ में आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा और फिर टैप करके आगे जारी रखना होगा "आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करे 
  • उपरोक्त चरण को पोस्ट करें, अपने लिए प्रासंगिक और आवश्यक व्यक्तिगत विवरण सेल नंबर, आधार कार्ड नंबर, योग्यता, आवेदक के रक्त समूह जैसे पृष्ठ पर प्रतिबिंबित करेगा जिसे पुष्टि करने की आवश्यकता है
  •  जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस पर ऑनलाइन पता बदलने के लिए संबंधित आरटीओ से एक एनओसी जरूरी है और इसलिए आपको इसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने के लिए "एनओसी के मुद्दे" पर टैप करना होगा।
  • आपको कैप्चा दर्ज करना होगा और “सबमिट” विकल्प पर टैप करना होगा | 
  • आप उस पावती फॉर्म को देख पाएंगे, जो आवश्यक विवरण के साथ और इस मामले में, इसके एनओसी जारी करने के अनुरोध के साथ पृष्ठ में दिखाई देता है। इसके बाद, आप आगे बढ़ने के लिए "आगे बढ़ें" विकल्प पर टैप करेंगे
  • आपके लिए अगला कदम पते के प्रमाण, आयु प्रमाण और प्रपत्र 1 जैसे आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना है जो आपकी शारीरिक फिटनेस के लिए एक आवेदन और घोषणा है और आगे बढ़ें
  • आपके लिए अगला कदम अपने हस्ताक्षर और फोटोग्राफ को अपलोड करना और "अगला" कुंजी पर टैप करना है जो आपको "अपलोड और देखने के लिए" विकल्प देखने में सक्षम करेगा।
  • उपरोक्त चरण के बाद, आपको "डीएल स्लॉट बुक" चुनना होगा और "अगला" कुंजी पर टैप करना होगा और आगे बढ़ना होगा
  • आपको अपने विवरण को प्रमाणित करना होगा और फिर आपको वाहन के वर्ग का चयन करना होगा और "प्रोसीड टू बुक" कुंजी पर टिक करना होगा।
  • आपके पास उपलब्धता के अनुसार और समय स्लॉट चुनने का विकल्प होगा और फिर "बुक स्लॉट" विकल्प पर टैप करें
  • आपके रिकॉर्ड किए गए सेल नंबर पर एक संदेश भेजा जाएगा और नियुक्ति पत्र परिलक्षित होगा जिसे आपको आरटीओ कार्यालय का दौरा करने के बाद प्रिंट करने और अपने साथ ले जाने की आवश्यकता है
  • आपको इस चरण में आवश्यक शुल्क (नीचे वर्णित) का भुगतान करना होगा जिसके बाद आप रसीद का प्रिंट आउट ले सकते हैं
  • अब आप अंतिम चरण में हैं जहां आप नए ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंट आउट ले सकते हैं जो बदले हुए पते को दर्शाता है |
आइए हम उन दस्तावेजों को देखते हैं जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस पर ऑनलाइन पते में परिवर्तन की आवश्यकता होती है जो नीचे दिए गए हैं और आपको वेबसाइट पर अपलोड करने की आवश्यकता है जैसा कि आपके विवरण के साथ ऊपर उल्लेख किया गया है :-
  • पता परिवर्तन प्रपत्र
  • फोटो पासपोर्ट के आकार का
  • पोस्ट कवर
  • अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र
  • फॉर्म नंबर 7 जो एक स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन है
नए पते के लिए पते का प्रमाण जो नीचे दी गई सूचियों में से कोई भी हो सकता है :-
  • पासपोर्ट
  • आधार कार्ड
  • राशन पत्रिका
  • मतदाता पहचान पत्र
  • एलआईसी पॉलिसी
  • कोई भी भुगतान जो सरकार या किसी भी प्रमाणित स्थानीय संगठन द्वारा जारी किया गया है
  • प्रथम रैंक न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रशासनिक मजिस्ट्रेट या पब्लिक के सॉलिसिटर की उपस्थिति में एक उम्मीदवार के रूप में आपके द्वारा पुष्टि किए गए शपथ पत्र

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कैसे करे ?

  • सबसे पहले आपको आरटीओ ऑफिस में जाना होगा।
  • अब आपको वहां से एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 9 लेना है।
  • इसके बाद में आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको 1 सेल्फ डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस फॉर्म दर्ज करना होगा।  यदि non-transport व्हीकल है तो फॉर्म नंबर 1 और ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो फॉर्म नंबर 1 A।
  • आपको यह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर्म नंबर 9 के साथ जोड़ना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना है।
  • अब आप यह फॉर्म आरटीओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं।

Conclusion

हमने अपने इस आर्टिकल के जरिये आपको ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हमें निचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते है और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

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