ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना वाहन चालक के लिए जरुरी है | ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिया है | पहले UP Driving License बनवाने के लिए नागरिको को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप अपने घर बैठे ही आसानी से अपना आवेदन कर सकते है | तो आज हम अपने इस आर्टिकल में यूपी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं, यूपी ड्राइविंग लाइसेंस चेक कैसे करे, यूपी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन, up driving licence renewal सभी जानकारी के बारे में जानेंगे |

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यूपी राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी अपने बैढे ही स्कूटर, कार जैसे वाहन चलाने के लिए driving licence online apply up करना चाहते है तो उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा | ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ उनको ही मिलेगा जिन्हे गाड़ी चलाना आता हो | जैसे ही आप गाड़ी चलाते है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरुरी है | ड्राइविंग लाइसेंस एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसकी मदद से आपको गाड़ी चलाने की अनुमति मिलती है |

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पहले ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ अपने जिले के आरटीओ ऑफिस में बने जाते थे लेकिन अब आपके ड्राइविंग परिवहन आयुक्त मुख्यालय लखनऊ के माध्यम से जारी किया जाता था | और उसको डाक के जरिये आपके पते पर भेज दिया जाता था | लेकिन अब आपके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करके आपको आरटीओ ऑफिस में जाना होगा | वहा जाकर आपके आवेदन की जांच होगी उसके बाद फोटो और हस्ताक्षर की भी जांच की जाएगी उसके बाद में आरटीओ कर्मचारी के द्वारा टेस्ट लेंगे | उस टेस्ट में पास होने के बाद आपको अप्रूवल किया जायेगा | इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के प्रिंट को दस दिन में आपके घर पंहुचा दिया जायेगा |

ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार 

ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रकार के होते है जो हमने नीचे दिया है :-
  • Learning Licence (लर्निंग लाइसेंस)
  • Permanent Licence (स्थायी लाइसेंस)
  • Light Motor Vehicle Licence (हल्के मोटर वाहन)
  • Heavy Motor Vehicle Licence (भारी मोटर वाहन)
  • Duplicate Driving Licence (डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस)
  • International Driving Licence (अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस)

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ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज

  • आवेदक भारतीय मूल निवासी होना चाहिए |
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • जन्म तिथि का प्रमाण ( जन्म प्रमाण पत्र, 10 की मार्कशीट, वोटर आईडी कार्ड )
  • पते का सबूत (राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली का बिल, आधार कार्ड, पानी का बिल, पान कार्ड)

driving licence online up कैसे करे ?

यूपी राज्य के जो भी लाभार्थी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके अनुसार करे :-
  • सबसे पहले आवेदक को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा |
UP Driving License: driving license online apply up | यूपी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं
  • इस होम पेज पर आपको उत्तर प्रदेश राज्य के आप निवासी है उस राज्य को चुनना होगा | राज्य को चुनने के बाद आपके सामने अगला एक पेज खुलकर आएगा |
  • इस पेज आपको Apply Learner License के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा | इसके बाद आपके सामने एक और पेज खुलकर आएगा उसमे आपको Continue के बटन पर क्लिक करना होगा |

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UP Driving License: driving license online apply up | यूपी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं
  • इसके बाद आपको अगले पेज पर select के ऑप्शन में से आपको अपने अनुसार चुनना होगा और आपको Applicant does not hold Driving/ Learner License को चुनना होगा | फिर आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा |
UP Driving License: driving license online apply up | यूपी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं
  • इसके बाद अगले पेज पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन फॉर्म सामने आ जायेगा | इस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही-सही दर्ज करनी होगी |
UP Driving License: driving license online apply up | यूपी ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाएं
  • आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा | सभी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आपको अपनी DL Appointment के लिए समय का चयन करना होगा |
  • आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन पत्र दर्ज करने के लिए Driving License Online Fees का भुगतान करना होगा | नि:शुल्क का भुगतान करने के बाद आपका आवेदन आरटीओ को भेज दिया जायेगा |
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको सबमिट  पर क्लिक करना होगा |

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने की प्रक्रिया- driving license renewal

  • सबसे पहले आपको आरटीओ ऑफिस में जाना होगा।
  • अब आपको वहां से एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 9 लेना है।
  • इसके बाद में आपको इस फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको 1 सेल्फ डिक्लेरेशन फिजिकल फिटनेस फॉर्म दर्ज करना होगा।  यदि non-transport व्हीकल है तो फॉर्म नंबर 1 और ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो फॉर्म नंबर 1 A।
  • आपको यह सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर्म नंबर 9 के साथ जोड़ना होगा।
  • इसके बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना है।
  • अब आप यह फॉर्म आरटीओ ऑफिस में जमा कर सकते हैं।

Conclusion

हमने अपने इस आर्टिकल के जरिये आपको यूपी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान कर दी है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हमें निचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते है और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।

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