यूपी राज्य के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है | इस योजना में राज्य के किसी परिवार के एक मात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो गई तो उस परिवार को राज्य सरकार 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी | इस योजना को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा राज्य में सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी है | तो आइये जानते है की Rastriya Parivarik Labh Yojana में आवेदन कैसे करे, पात्रता, जरुरी दस्तावेज आदि इस नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम योजना से जुडी जानकारी देंगे | कृपया इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़े |
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
UP Rastriya Parivarik Labh Yojana में राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को शामिल किया है | Rastriya Parivarik Labh Yojana में पहले सरकार 20,000 रूपये की धनराशि वित्तीय रूप से प्रदान किया करते थे अब उसे वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30,000 रूपये कर दी गई है | यूपी राज्य के जो भी इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना में आवेदन करना पड़ेगा | इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है जिससे यूपी सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
गरीब परिवार में एक मात्र व्यक्ति जो मुखिया उस परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला व्यक्ति होता है और वो ही अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करता है | अगर कोई कारणवश मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अपनी आजीविका चलाने में कई सारी दिक्क्तों का सामना करना पड़ता है और उसका परिवार अपनी आर्थिक जरूरीयातो को पूरा करने में परेशानी होती है | इन सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है | इस योजना के माध्यम से जिन परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को अच्छे से अपना जीवन यापन करने के लिए यूपी सरकार 30,000 रूपये की आर्थिक सहायता देंगी | इस पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे और अपनी सभी जरुरीयातो को पूरा कर सकते है |
Rastriya Parivarik Labh Yojana Overview
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
किसके द्वारा शुरू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन कैसे करे | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | Click Here |
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जायेगा | जिनके परिवार के मुखिया की किसी कारण मृत्यु हो गई है और उनके परिवार में कोई भी कामने वाला नहीं है |
- UP Rastriya Parivarik Labh Yojana में सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन के 45 दिनों के अंदर ही दी जाएगी |
- इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले परिवारों को 30,000 रूपये का मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जायेगा |
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को दिया जायेगा |
- इस योजना में एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी | इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है |
- पारिवारिक लाभ योजना में अब तक बहुत से परिवारों को लाभ प्रदान किया जा चूका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह National Family Benefit Scheme का लाभ प्रदान किया जायेगा |
Uttar Pradesh Rastriya Parivarik Labh Yojana के पात्रता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- आवेदनकर्ता का परिवार गरीब रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे है |
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 46,000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और शहरी क्षेत्रों के आवेदनकर्ता के परिवार की वार्षिक आय 56,000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए |
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को दिया जायेगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी |
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दस्तावेज
- आवेदक का पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के दिशा निर्देश
- फॉर्म अंग्रेजी में भरा जायेगा |
- केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है।
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- आवेदक द्वारा भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा।
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी जरूरी है।
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी का हस्ताक्षर की साइज फोटो 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए तथा जेपीईजी फॉरमैट में होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?
यूपी राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करना चाहते है तो वह सभी नीचे दिए गए आसान से तरीके अनुसार करे :-
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
- इस होम पेज पर आपको "नया पंजीकरण(नया आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें)" का ऑप्शन दिखाई देगा | आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपको नीचे दिया गया रजिस्ट्रेशन पेज खुल जायेगा |
- इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे की जनपद, निवासी, आवेदक का विवरण, बैंक खाते का विवरण, मृतक का विवरण और कॅप्टचा कोड डालना होगा |
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको चेकबॉक्स पर टिक करना होगा |
- इसके बाद Submit Form के बटन पर क्लिक करना होगा |
- इस तरह से आपका पंजीकरण आसानी से हो जायेगा |
जिला समाज कल्याण अधिकारी / एस डी एम लॉगिन कैसे करे ?
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
- इसके बाद आपको जिला समाज कल्याण अधिकारी/एस डी एम लॉगिन पर क्लिक करना होगा |
- अब आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा | इस पेज पर आपको अधिकारी और जिला को चुनना होगा |
- इसके बाद आपको पासवर्ड और कॅप्टचा कोड डालना होगा |
- इस तरह से आपका लॉगिन हो जायेगा |
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?
जो भी इच्छुक लाभार्थी आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करना चाहते तो वो सभी नीचे दिए गए आसान से तरीके अनुसार करे :-
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
- इस होम पेज पर आपको "आवेदन पत्र की स्थिति(आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें)" विकल्प दिखाई देगा | आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नीचे दिया गया पेज खुल जायेगा |
- इस पेज पर आपको कई जानकारी जैसे की डिस्ट्रिक्ट, अकाउंट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा | इसके बाद जो भी चुना हो वो अकाउंट नंबर और रजिस्टर नंबर डालना होगा |
- इसके बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा | अब आपके सामने आवेदन की स्थिति दिखाई देगी |
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण कैसे देखे ?
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा | इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा |
- इस होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण(जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चूका है) के विकल्प पर क्लिक करना होगा |
- इसके बाद आपके सामने जिले की सूचि दिखाई देगी |
- अब आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा |
- जिले पर क्लिक करने के बाद आपके सामने तहसील की सूची खुल जाएगी | आपको अपने तहसील पर क्लिक करना होगा |
- अपने तहसील पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आ जाएगी | इसमें से आपको अपने ब्लॉक को चुनना होगा |
- ब्लॉक चुनने के बाद आपको अपनी पंचायत को चुनना होगा |
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुल जायेगा |
Helpline Number
- Toll Free Number :- 18004190001
हमने अपने इस आर्टिकल के जरीये से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दे दी है | यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे है तो आप उपर दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते है |
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